Bihar Land Survey : पुस्तैनी भूमि की जमाबंदी नहीं है तो क्या करें? आपका नाम कैसे चढ़ेगी जमीन,जाने प्रक्रिया
बिहार में भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया चल रही है, और अगर आपकी पुस्तैनी भूमि की जमाबंदी नहीं है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जमीन के मालिकाना हक को लेकर कई लोगों के सामने यह समस्या आती है, खासकर तब जब दस्तावेज़ अधूरे होते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी पुस्तैनी भूमि की जमाबंदी नहीं है, तो क्या कदम उठाए जाएं और आपका नाम कैसे चढ़ेगा जमीन पर।
जमाबंदी क्या है?
जमाबंदी भूमि का कानूनी दस्तावेज़ होता है, जिसमें जमीन के मालिक का नाम दर्ज होता है। यह भूमि के स्वामित्व का प्रमाण होता है, जिसे सरकारी रिकॉर्ड में रखा जाता है। जैसे मुद्दों को लेकर लोग अक्सर दुविधा में रहते हैं।
पुस्तैनी भूमि की जमाबंदी क्यों नहीं होती?
पुस्तैनी भूमि की जमाबंदी कई कारणों से नहीं हो पाती है, जैसे कि—
1. पुराने दस्तावेजों की कमी:- बहुत से परिवारों के पास पुराने ज़मीन के कागजात नहीं होते हैं।
2. विभाजन या बंटवारा:- परिवार में बंटवारे के बाद अगर जमाबंदी नहीं करवाई गई है, तो दिक्कत हो सकती है।
3. विधिक विवाद:- पुस्तैनी जमीन को लेकर अगर कोई विवाद कोर्ट में है, तो जमाबंदी में कठिनाई होती है।
अगर जमाबंदी नहीं है तो क्या करें?
अगर आपकी पुस्तैनी जमीन की जमाबंदी नहीं है, तो निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं—
1. जमाबंदी के लिए आवेदन करें:- सबसे पहले, आपको अपने नजदीकी राजस्व कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा। यहाँ आपको अपने कागजातों को जमा करना होगा।
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