भारत में लोकतंत्र की नींव “एक व्यक्ति, एक वोट” के सिद्धांत पर टिकी है। वोट डालने का अधिकार हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका नाम मतदाता सूची (Voter List) में दर्ज हो। अक्सर देखा जाता है कि कई पात्र नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होता, या फिर गलत नाम, पते या उम्र की वजह से वे मतदान से वंचित रह जाते हैं।
इस आर्टिकल में हम विस्तार से समझेंगे कि बिहार में वोटर लिस्ट कैसे बनवाएँ, किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है, कौन से फॉर्म भरने होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों की प्रक्रिया क्या है, और नाम जुड़ने के बाद आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं।
बिहार में वोटर बनने की पात्रता (Eligibility for Voter List in Bihar)
सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि हर व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सकता। चुनाव आयोग ने इसके लिए कुछ नियम बनाए हैं –
भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है – केवल भारतीय नागरिक ही वोट डाल सकते हैं।
न्यूनतम आयु 18 वर्ष – जिस वर्ष मतदाता सूची अपडेट हो रही है, उस वर्ष की 1 जनवरी तक आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
स्थायी/अस्थायी निवास – आप बिहार के जिस विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, वहीं की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होगा। यदि आपने हाल ही में पता बदला है तो नया पता देकर वोटर लिस्ट में स्थानांतरण करना होगा।
कोई अयोग्यता न हो – यदि कोर्ट द्वारा किसी को मानसिक अस्वस्थता या अन्य कारण से अयोग्य घोषित किया गया है तो उसे वोटर सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।मतलब यह कि यदि आप बिहार में रहते हैं और आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, तो आप वोटर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
बिना सही दस्तावेज़ों के आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं होगा। बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्न दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है –
पहचान प्रमाण (Identity Proof):
आधार कार्ड
पासपोर्ट
ड्राइविंग लाइसेंस
पैन कार्ड
पता प्रमाण (Address Proof):
राशन कार्ड
बिजली / पानी / गैस बिल (हालिया)
बैंक पासबुक
किराया अनुबंध (Rent Agreement)
पासपोर्ट
जन्मतिथि प्रमाण (Date of Birth Proof):
जन्म प्रमाण पत्र
10वीं की मार्कशीट
आधार कार्ड (यदि DOB अंकित है)
पासपोर्ट साइज फोटो – हाल ही का रंगीन फोटोग्राफ।इन दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी, और ऑफलाइन आवेदन करने पर फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी।
बिहार में वोटर लिस्ट बनवाने की प्रक्रिया
अब बात करते हैं असली प्रक्रिया की। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के दो तरीके हैं – ऑनलाइन और ऑफलाइन।
ऑनलाइन प्रक्रिया (सबसे आसान और तेज़)
-
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ –
Voters Service Portal या
NVSP (National Voter Service Portal)
साथ ही आप “Voter Helpline” मोबाइल ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
नया पंजीकरण चुनें (Form-6):
“Apply online for new voter registration” पर क्लिक करें।
यहाँ Form-6 भरना होता है।
फॉर्म भरें:
नाम, पिता/पति का नाम
जन्म तिथि, लिंग
पूरा पता (जिला, विधानसभा क्षेत्र, वार्ड आदि)
मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
दस्तावेज़ अपलोड करें:
पहचान, पता और जन्मतिथि का प्रमाण अपलोड करें।
पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड करें।
OTP सत्यापन और सबमिशन:
मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे वेरिफ़ाई करें।
फॉर्म सबमिट करने के बाद Reference ID नंबर मिल जाएगा।
स्टेटस चेक करें:
Reference ID डालकर पोर्टल पर स्टेटस देख सकते हैं।
एक-दो हफ़्तों के भीतर BLO/ERO घर आकर सत्यापन करेगा।
Form-6 प्राप्त करें:
यह फॉर्म CEO Bihar की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं,
या अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) / निर्वाचन रजिस्ट्रेशन ऑफिस (ERO) से ले सकते हैं।
फॉर्म भरें:
अपनी पूरी व्यक्तिगत जानकारी, पता और परिवार के वोटर आईडी नंबर (यदि हैं) भरें।
दस्तावेज़ संलग्न करें:
पहचान और पते का प्रमाण की फोटोकॉपी लगाएँ।
पासपोर्ट साइज फोटो भी चिपकाएँ।
जमा करें:
फॉर्म अपने BLO/ERO को जमा करें।
आपको एक पावती पर्ची मिलेगी।
सत्यापन और स्वीकृति:
BLO घर आकर जांच करेगा।
सत्यापन सही मिलने पर आपका नाम ड्राफ्ट रोल और फिर अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा।
4. वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने के बाद कैसे चेक करें?
नाम दर्ज होने के बाद यह पक्का करना ज़रूरी है कि आपका नाम वास्तव में लिस्ट में जुड़ गया है या नहीं। इसके लिए –
ऑनलाइन सर्च करें:
Electoral Search Portal पर जाएँ।
नाम, पिता का नाम और जिला डालकर चेक करें।
या EPIC नंबर डालकर सीधे सर्च कर सकते हैं।
CEO Bihar वेबसाइट:
ceobihar.nic.in पर जाकर भी वोटर लिस्ट देख सकते हैं।
BLO/ERO से संपर्क करें:
स्थानीय बूथ स्तर अधिकारी से पूछकर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं।
👉 यदि नाम नहीं जुड़ा है तो आप फिर से Form-6 भर सकते हैं, या यदि जानकारी गलत है तो Form-8 भरकर सुधार कर सकते हैं।
5. सामान्य समस्याएँ और समाधान
नाम गलत दर्ज हुआ है → Form-8 भरकर सही जानकारी दें।
(b) ऑफलाइन प्रक्रिया (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सुविधाजनक)
-
पता बदल गया है → Address Change के लिए भी Form-8 का इस्तेमाल करें।
डुप्लीकेट नाम → Form-7 भरकर पुराने पते से नाम हटवाएँ।
आवेदन स्टेटस लंबा समय तक Pending → स्थानीय ERO/BLO ऑफिस जाएँ और Reference ID दिखाएँ।

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